झारखंड सरकार ने अबुआ आवास का 2nd लिस्ट 2024 बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अबुआ आवास योजना के तहत जिलों को 4.5 लाख इकाइयों का आवंटन जारी किया है। इस आवंटन को पूरा करने के लिए सभी गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में आदेश पत्र दिनांक 16.7.2024 को जारी किया गया है।

इस आदेश के तहत, झारखंड के सभी गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों का चयन प्राथमिकता सूची (P.W.L) के आधार पर किया जाएगा। इस ग्राम सभा में तैयार सूची ही अबुआ आवास के लाभुक के चयन का प्राथमिक आधार होगी।
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अबुआ आवास के लिए ग्राम सभा की पूरी प्रक्रिया –
अबुआ आवास योजना का आवंटन झारखंड सरकार द्वारा जिलावार कर दिया गया है। इसके बाद सभी ज़िले निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार P.W.L (Priority Waiting List) के अनुरूप कोटि-वार लक्ष्य का आवंटन सबसे पहले सभी प्रखंडों में जारी करेंगे। तत्पश्चात प्रखंड कार्यालय द्वारा प्रत्येक पंचायत को आवंटन जारी किया जाएगा।
ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभा की जिम्मेदारी पंचायत के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सौंपी गई है। इन सभाओं में लाभार्थियों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवंटन के आधार पर एक सूची बनाई जाएगी, जिसे प्रखंड कार्यालय भेजा जाएगा।
पंचायत कार्यालय से तैयार की गई अबुआ आवास योजना की दूसरी सूची प्रखंड कार्यालय भेजी जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित करने के बाद इसे जिला कार्यालय को भेजा जाएगा।
जिला स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें स्थानीय विधायक को भी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। इस बैठक में ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी और इसी सूची से लाभुकों को अबुआ आवास दिया जायेगा।
अबुआ आवास के लिए झारखंड सरकार का दिशा-निर्देश –
झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उपायुक्तों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
• जिला स्तर पर लक्ष्यों के आधार पर P.W.L के अनुरूप कोटि-वार लक्ष्य का आवंटन ग्राम, पंचायत, और प्रखंड स्तर पर किया जाए।
• आवंटित लक्ष्यों के आधार पर P.W.L सूची से ग्राम सभा द्वारा योग्य लाभुकों की सूची तैयार की जाए। इस सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित किया जाए।
• प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित योग्य लाभुकों की सूची का अंतिम अनुमोदन जिला स्तर पर बैठक में किया जाएगा, जिसमें सभी क्षेत्रीय विधायक सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
इस प्रक्रिया के माध्यम से अबुआ आवास योजना के दूसरे आवंटन के लिए एक नई सूची तैयार की जाएगी और लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
अबुआ आवास पंजीकरण के लिए आवश्यक कागज़ात –
ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई सूची को जिला स्तर पर अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद, लाभुकों का पंजीकरण शुरू हो जाएगा। जिन योग्य लाभुकों का चयन इस सूची में किया जाएगा, उन्हें पंचायत स्तर से इसकी सूचना प्रदान की जाएगी। इसके बाद, चयनित लाभुकों को निम्नलिखित दस्तावेज पंचायत कार्यालय में जमा करने होंगे:
• अबुआ आवास योजना का आवेदन फॉर्म
• लाभुक के आधार कार्ड की छाया-प्रति
• 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
• मनरेगा जॉब कार्ड की छाया-प्रति
• लाभुक के जाति प्रमाण पत्र की छाया-प्रति
• लाभुक का बैंक पासबुक (जो आधार से लिंक हो) की छाया-प्रति
• L.P.C. (Land Possession Certificate) जो अंचल कार्यालय से निर्गत किया जायेगा
• राशन कार्ड की छाया-प्रति
अबुआ आवास के लाभुक को कुल कितनी राशि मिलेगी ?
अबुआ आवास योजना के तहत, लाभुक के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से कुल ₹2,00,000 भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभुक के घर में काम करने वाले मजदूरों को 272 रुपए प्रतिदिन की दर से 95 मानव दिवस के हिसाब से 25,840 रुपए का भुगतान किया जाता है।
- दो लाख रुपये DBT के माध्यम से (चार किश्तों में)
- मनरेगा के तहत मज़दूरी के रूप में 95 मानव-दिवस का भुगतान किया जायेगा। यानी मनरेगा से कुल 95 x 272 = 25840 रूपये मिलेंगे
किश्त | राशि | अपेक्षित कार्य |
पहला किश्त | सहयोग राशि का 15 प्रतिशत यानि 30000 रू. | प्लिंथ स्तर तक |
दूसरा किश्त | सहयोग राशि का 25 प्रतिशत यानि 50000 रू. | लिंटल स्तर तक |
तीसरा किश्त | सहयोग राशि का 50 प्रतिशत यानि 100000 रू. | छत ढलाई तक |
चौथा किश्त | सहयोग राशि का 10 प्रतिशत यानि 20000 रू. | दरवाज़ा, खिड़की आदि |